बागबाहरा में अतिक्रमणकारियों का वन अमले पर जानलेवा हमला, रेंजर सहित दो अधिकारी 5 घंटे तक बंधक
महासमुंद :- वन परिक्षेत्र बागबाहरा के आरक्षित वन में तमोरा के अतिक्रमणकारियों ने वन अमले पर जानलेवा हमला कर रेंजर सहित दो अधिकारियों को 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा।
वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06/10/2026 को वनपरिक्षेत्र बागबाहरा के वनपरिक्षेत्राधिकारी श्री नवीन वर्मा अपने हमराह स्टाफ श्री नवीन शर्मा, उपवनक्षेत्रपाल, श्री टोमन दीवान, वनरक्षक, श्री महेश चंद्राकर, वॉचर, श्री पूनम साहू, वॉचर एवं श्री हरदेव वर्मा, चालक के साथ ढोड परिसर के कक्ष क्रमांक 95-96 में जंगली सुअर के अवैध शिकार एवं वन्य मांस के अवैध विक्रय संबंधी सूचना पर रात्रि गश्त पर थे।
इसी दौरान तमोरा क्षेत्र में वनभूमि पर अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे लेकर वन अमले को घेर लिया। कुछ अतिक्रमणकारियों के नशे में होने की बात भी सामने आई है।
आरोप है कि अतिक्रमणकारियों ने वनपरिक्षेत्राधिकारी श्री नवीन वर्मा एवं उपवनक्षेत्रपाल श्री नवीन शर्मा के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं और रक्तस्राव हुआ। इस दौरान रेंजर का पर्स और उपवनक्षेत्रपाल का मोबाइल फोन छीन लिया गया। इसके बाद दोनों अधिकारियों को तमोरा वनखंड से लगे खेत में स्थित एक छोटे मकान में रात करीब 7:30 बजे से 12:30 बजे तक लगभग पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंजर द्वारा व्हाट्सऐप के माध्यम से उच्च अधिकारियों तथा थाना प्रभारी बागबाहरा एवं खल्लारी को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस बल तथा वनपरिक्षेत्र बागबाहरा एवं महासमुंद का वन अमला तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस एवं वन अमले ने सुरक्षा घेरा बनाकर दोनों अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में दोनों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया।
वन विभाग ने बताया कि इस घटना से अधिकारियों में भय का वातावरण है, फिर भी वन संपदा के संरक्षण का कार्य जारी रहेगा। प्रकरण में शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी, सामान छीनने तथा बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोपों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व में भी हो चुकी है कार्रवाई -
वन विभाग के अनुसार उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 19940/12 से 19940/16 दिनांक 25/03/2026, वन अपराध क्रमांक 19940/17 से 19940/21 दिनांक 20/07/2026 तथा शासकीय कार्य में बाधा को लेकर थाना खल्लारी में FIR क्रमांक 0055/2026 दिनांक 14/05/2026 दर्ज कराई जा चुकी है। दिसंबर 2025 में भी जिला प्रशासन, वन विभाग एवं पुलिस द्वारा समझाइश दी गई थी।
वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वनभूमि पर अतिक्रमण, वन संपदा को नुकसान, शासकीय कार्य में बाधा और अधिकारियों को बंधक बनाना गंभीर दंडनीय अपराध है।

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