खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी NOC मामले में महासमुंद पुलिस का बड़ा एक्शन, मनीष अग्रवाल के घर से 81 लाख नकद जप्त
महासमुंद/पिथौरा :- खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी मामले में महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार सरसीवां स्थित मकान में रेड कर पुलिस ने *81,00,000 रुपये (इक्यासी लाख) नकद* जप्त किया है।
जिला पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों, वनोपज के अवैध परिवहन एवं धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर खैर लकड़ी *(23,350 किग्रा)* के अवैध परिवहन हेतु प्रयुक्त NTPS NOC में कूटरचना कर असल रूप में उपयोग करने और धोखाधड़ी के मामले में *थाना पिथौरा में अपराध क्रमांक 172/2026* पंजीबद्ध किया गया है।
यह प्रकरण धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111 बीएनएस व 25 आर्म्स एक्ट एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1) सहपठित धारा 41(2) (ख) (घ), धारा 52(1) के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर दिनांक 07.09.2026 को महासमुंद पुलिस द्वारा आरोपी *मनीष अग्रवाल के ग्राम मुड़पार, थाना सरसींवा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़* स्थित मकान की तलाशी ली गई।
मकान के केयरटेकर की उपस्थिति और गवाहों के समक्ष ली गई तलाशी के दौरान एक थैले में *500 रुपये के नोटों की 162 गड्डियां बरामद* हुईं। थैले के अंदर 500-500 के कुल 16,200 नोट पाए गए, जिनकी कुल रकम 81 लाख रुपये है।
पुलिस ने जप्तशुदा नगद रकम पर *बीएनएसएस की धारा 107 (अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की)* के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। महासमुंद पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष इस अवैध नगदी की विधिवत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि आरोपी को अपराध से अर्जित आर्थिक लाभों से पूर्णतः वंचित किया जा सके।


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