गांजा तस्करों को 12 साल की जेल

महासमुंद/सरायपाली : गांजा तस्करी में 2 आरोपियों को 12-12 साल की जेल, 1-1 लाख जुर्माना



सरायपाली :- अवैध गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायालय NDPS सरायपाली ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2022 के मामले में दो आरोपियों को 12-12 साल के कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।




मामला 04 जनवरी 2022 का है। थाना सिंघोड़ा पुलिस NH-53 रोड पर गनियारीपाली में रियाज ढाबा के सामने वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ओडिशा की ओर से आ रही टाटा जेस्ट कार क्रमांक OD 31 E 4099 से 24 किलो गांजा बरामद हुआ था, जिसकी कीमत 48,000 रुपये थी।


पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था। जब्त गांजे का FSL रायपुर से परीक्षण कराया गया और पुख्ता दस्तावेजी, वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर समय पर चालान कोर्ट में पेश किया गया।


कोर्ट में पुलिस द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी *1. विकास मलिक पिता कुशाध्वज मलिक उम्र 27 साल निवासी खम्हार, थाना मनोमुंडा, जिला बौद्ध (ओडिशा)* और *2. निर्मल विश्वाल पिता हेमंत विश्वाल उम्र 26 साल निवासी कुरूमुंडा, थाना मनोमुंडा, जिला बौद्ध (ओडिशा)* को दोषी पाया गया।


माननीय विशेष न्यायालय ने 02 सितंबर 2026 को दोनों को 12-12 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक चंद्रकांत साहू द्वारा की गई थी।


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